E Shram card explainer|रजिस्ट्रेशन करने के बाद ई-श्रम कार्ड से क्या क्या फायदे, कौन से लोग उठा सकते हैं। लाभ जाने पूरी डिटेल
E Shram card explainer|रजिस्ट्रेशन करने के बाद ई- श्रम कार्ड से क्या क्या फायदे, कौन से लोग उठा सकते हैं। लाभ जाने पूरी डिटेल
सरकार का लक्ष्य असंगठित क्षेत्र के 38 करोड़ श्रमिकों को ई-श्रम पोर्टल(e Shram portal) के जरिए फायदा पहुंचाना है इनमें निर्माण करने वाले मजदूरों के अलावा प्रवासी श्रमिक, रेहडी-पटरी और घरेलू काम करने वाले शामिल हैं।E Shram card: केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया ई-श्रम पोर्टल(E Shram portal) में इस साल अगस्त माह में असंगठित क्षेत्र के करीब 38 करोड़ कामगारों को फायदा दिलाया जाएगा। इस पोर्टल पर श्रमिकों को ई-श्रम पर रजिस्ट्रेशन करना होगा और रजिस्ट्रेशन होने के बाद एक ई- श्रम कार्ड(e Shram card)जारी किया जाएगा। इस कार्ड के जरिए(मदद) रजिस्टर्ड कामगार देश में कहीं भी,कभी भी विभिन्न सामाजिक सुरक्षा का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा सरकार द्वारा दुर्घटना बीमा की मदद भी मिलेगी। ई-श्रम पोर्टल पर कामगारों या श्रमिकों को रजिस्ट्रेशन करने के लिए 31 दिसंबर तक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन इससे पहले आप को जान लेना चाहिए कि ई-श्रम क्या है और इसे लेने के लिए पात्रता व शर्तें क्या है।
ई-श्रम कार्ड में रहेगा 12 अंकों का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर
असंगठित क्षेत्र के सभी कामगारों या मजदूरों, प्रवासी श्रमिक, रेहड़ी पटरी वाले और घरेलू कामगार आदि शामिल है। श्रम कार्ड में 12 अंकों का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होगा यानी UAN रहेगा। ई-श्रम का पूरे देश में हर जगह बैध रहेगा। ई-श्रम कार्ड का UAN नंबर एक स्थायी नंबर होगा। या एक बार प्रदान किए जाने पर यह कामगारो या श्रमिकों के लिए अपरिवर्तित रहेगा। ई-श्रम कार्ड जीवन भर के लिए मान है। और रहेगा। इसके रेन्युअल के लिए कोई आवश्यकता नहीं होगी।
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श्रमिक अपना निमित्त रूप से अपना विवरण मोबाइल नंबर,अपना बर्तमान पता आदि अपडेट कर सकते हैं। अपने खाते को सक्रिय रखने के लिए वर्ष में कम से कम एक बार अपना खाता अपडेट करना आवश्यक है। अपना खाता अपडेट करने के लिए ई-श्रम पोर्टल पर या सीएससी के माध्यम से कामगार अपना विवरण अपडेट कर सकता है। अपडेट की जाने वाली डिटेल्स में बर्तमान पता,मोबाइल नंबर,शिक्षा योग्यता, व्यवसाय, कौशल के प्रकार, परिवारिक विवरण आदि शामिल होते हैं।
ई-श्रम कार्ड कौन नहीं ले सकता
ई-श्रम कार्ड उन्हीं असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए है। लिहाजा esic के मेंबर या ipfo, ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। गृह आधारित कामगार, सेल्फ इंप्लॉइड,या असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले वेतन भोगी कामगार हैं। ईएसआईसी या ईपीएफओ का सदस्य नहीं है उसे असंगठित कामगार कहा जाता है। असंगठित क्षेत्र में ऐसी इकाइयां शामिल है। जो वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन या बिक्री मैं लगी हुई है। और 10 से कम कामगार को नियोजित करती है। यह इकाइयां esic और epfo अंतर्गत कवर नहीं है। ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित कामगारों को रजिस्ट्रेशन करने के लिए कोई आय मानदंड नहीं है। लेकिन कामगार को आयकरदाता नहीं होना चाहिए।
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फ्री बीमा कितने लाख का मिलेगा।
ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड श्रमिक को 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर (Accidental Insurance Cover) दिया जाएगा। ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड श्रमिक यदि दुर्घटना का शिकार होता है। तो मृत्यु या फिर पूर्ण विकलांग हो जाता है तो उसे 2 लाख रुपये की धनराशि दी जाएगी। वहीं, अगर श्रमिक आंशिक रूप से विकलांग होता है तो इसी बीमा योजना के तहत वह श्रमिक को एक लाख रुपये का बीमा दिया जाएगा।
कैसे किया जाएगा रजिस्ट्रेशन और क्या पैसा लगेगा?
ई-श्रम कार्ड के लिए 16 से 59 वर्ष तक के कोई भी असंगठित कामगार व्यक्ति अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए ई-श्रम पोर्टल https://eshram.gov.in/ के जरिए कामगार खुद कर सकता है या फिर (सीएससी) कॉमन सर्विस सेंटर जाकर करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन निशुल्क है। कामगारों को रजिस्ट्रेशन करने के लिए(सीएससी)कॉमन सर्विस सेंटर में रजिस्ट्रेशन करने के लिए कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है।
E-Shram-chard-making |
ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए वर्कर्स को अपना नाम, पता, शिक्षा योगिता, पेशा, स्केल जैसी आदि जानकारी भरनी होती है। या दर्ज करानी पड़ती है।रजिस्ट्रेशन करने के लिए आधार कार्ड का नंबर दर्ज करने पर आपकी पोर्टल पर सारी डिटेल्स स्क्रीन पर सो कर दी जाएंगी। व्यक्ति को बाकी डिटेल्स अपने आप भरनी होगी। कामगार को ई-श्रम पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की जरूरत होगी।
• आधार कार्ड नंबर
• आधार से लिंक मोबाइल नंबर
• बैंक खाता नंबर
यदि किसी कामगार का आधार से लिंक मोबाइल नंबर नहीं है तो वह निकटतम सीएससी सर्विस सेंटर पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
कामगार की मृत्यु होने पर क्या प्रोसेसिंग रहेगी।
रजिस्टर्ड कामगार की मृत्यु होने पर कामगार द्वारा नॉमिनी रजिस्ट्रेशन करना के समय जिस व्यक्ति या संबंधित परिवार के व्यक्ति को बनाया है या संबंधित सदस्य को दस्तावेज के साथ ई-श्रम पोर्टल पर या सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर दावा दायर करना होगा। और अपने नजदीकी संबंधित बैंक से संपर्क कर सकते हैं। 60 वर्ष की आयु होने के बाद कामगार के सदस्य को कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं होगी।
ई-श्रम परियोजना के तहत श्रमिक के सदस्य को उन्हें उनका आधिकारिक लाभ प्राप्त कराया जाएगा।
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